उत्तराखंड: हाईकोर्ट शिफ्टिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्टे, पक्षकारों को किया नोटिस जारी

आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से कहीं और स्थान पर शिफ्ट करने से संबंधित मामले को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया है।

न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। पीठ ने सभी पक्षकारों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।Supreme Court Stay The Order of High Court For Shiftingप्रदेश में इन दिनों नैनीताल हाईकोर्ट की शिफ्टिंग को लेकर गहमा-गहमी चल रही है और नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा इसके लिए वोटिंग भी कराई जा रही है। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की अवकाशकालीन पीठ के न्...
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