Uttarakhand: हड़ताल-आंदोलन में दंगा करना अब नहीं होगा आसान, संपत्ति क्षति वसूली कानून को मिली मंजूरी
उत्तराखंड में अब हड़ताल, विरोध प्रदर्शन में दंगा करना भारी पड़ सकता है। क्योंकि कैबनेट में संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है और जल्द ही यह कानून बनने जा रहा है।
कैबिनेट ने हड़ताल, विरोध और प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए तैयार किए गए उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश-2024 को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दे दी है।Cabinet Approves Private Property Damage Recovery Ordinanceप्रदेश सरकार ने लोकसभा चुनावों से पहले विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर नियंत्रण के लिए उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश पहले ही लागू किया था। यह...
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