उत्तराखंड: पुलिस आरक्षियों के दो हजार पदों के भर्ती परिणाम पर रोक, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि कोर्ट के आदेश के बिना भर्ती के परिणाम घोषित न किए जाएँ। लेकिन हाईकोर्ट ने भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया को जारी रखने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई अब 25 मार्च को तय की गई है।

इन दिनों उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की ओर से जारी उत्तराखंड पुलिस आरक्षियों के दो हजार रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है. लेकिन नैनीताल हाईकोर्ट ने इस भर्ती के परिणाम जारी करने पर रोक लगाई है। शुक्रवार को कोर्ट ने यह फैसला भर्ती की आयु सीमा में छूट देने की मांग को लेकर जारी जनहित याचिका पर लिया है।High court's decision on age limit petition in police recruitmentदरअसल, चमोली जिले के निवासी रोशन सिंह ने उच्च न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत की है, जिसमें उन्हों...
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