उत्तराखंड: लोकगायक पप्पू कार्की के परिवार को कंपनी देगी ₹90 लाख मुआवजा, कोर्ट के सख्त आदेश
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि बीमा कंपनी मृतक पप्पू कार्की के आश्रितों को 90 लाख रुपये से अधिक की राशि का भुगतान करे..
नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकगायक पप्पू कार्की की मौत के मामले में उनके परिजनों को 90 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने के आदेश को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) के पूर्व आदेश को सही ठहराया।90 lakh compensation to the family of folk singer Pappu Karkiजानकारी के अनुसार 9 जून 2018 को पप्पू कार्की की कार गौनियारो हैड़ाखान से हल्द्वानी लौट रही थी, उसी दौरान मुरकुड़िया के ...
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