उत्तराखंड: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नाबालिग नौकरानी शोषण मामले में सिविल जज की बर्खास्तगी रद्द
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार की सिविल जज को घरेलू सहायिका शोषण मामले में बर्खास्त करने के आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने जांच को गंभीर खामियों से भरा और बिना सबूत का करार देते हुए कहा कि यह मामला “बिना नींव की बनाई गई इमारत” जैसा था।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार की एक महिला सिविल जज के खिलाफ पारित बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने पूरे मामले को “बिना नींव की बनाई गई संरचना” बताते हुए कहा कि यह न केवल सबूतों के अभाव का मामला है, बल्कि जांच प्रक्रिया गंभीर खामियों से भरी हुई थी।Minor Abuse Case: Uttarakhand HC Sets Aside Dismissalमुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सिविल जज की याचिका स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ की गई विभागीय कार्रवाई को अवैध ठहराया। हाईकोर्ट ने अप...
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