उत्तराखंड: बनभूलपुरा अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पुनर्वास पर बड़ा निर्देश

हल्द्वानी के बनभूलपुरा अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुनर्वास अधिकार नहीं बल्कि रियायत है। रेलवे विस्तार परियोजना के बीच कोर्ट ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कैंप लगाने के निर्देश दिए।

हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे भूमि पर कथित अतिक्रमण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुनर्वास उसी स्थान पर मांगना अधिकार नहीं है। कोर्ट ने राज्य लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र परिवारों की मदद के लिए कैंप लगाने का निर्देश दिया।Supreme Court Hearing on Haldwani Banbhoolpura Encroachment Caseदरअसल यह मामला उत्तराखंड के नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र से जुड़ा है, जहां रेलवे की भूमि पर कथित तौर पर हजारों लोगों के कब्ज...
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