नैनीताल: लिव इन मर्डर केस में ऋषभ उर्फ इमरान दोषी करार, 26 फरवरी को सजा सुनाएगा कोर्ट
नैनीताल जिला कोर्ट ने लिव इन पार्टनर दीक्षा की हत्या के मामले में ऋषभ तिवारी उर्फ इमरान को दोषी करार दिया। जिला जज प्रशांत जोशी की अदालत 26 फरवरी को सजा सुनाएगी।
उत्तराखंड के Nainital जिला एवं सत्र न्यायालय ने लिव-इन पार्टनर दीक्षा की हत्या के मामले में अभियुक्त ऋषभ तिवारी उर्फ इमरान को दोषी करार दिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश Prashant Joshi की अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी को हत्या का दोषी माना। सजा पर सुनवाई 26 फरवरी को होगी। फैसले के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।Imran Convicted in Nainital Live In Partner Murder Caseअभियोजन के अनुसार 14 अगस्त 2021 को आरोपी ऋषभ तिवारी उर्फ इमरान निवासी पटेल नगर, गाजियाबाद अपने साथिय...
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