गढ़वाल की यू-ट्यूबर स्वाति नेगी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, किसी भी तरह की कार्रवाई पर लगाई रोक

हाईकोर्ट ने सरकार और पुलिस से ये बताने के लिए कहा है कि मामले में आईपीसी की धाराएं 153ए और 295 ए किस आधार पर लगाई गई हैं।

यूट्यूबर स्वाति नेगी को नैनीताल हाईकोर्ट से राहत मिली है। Kotdwar You-tuber Swati Negi gets relief from Court हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ किसी तरह की जांच पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 12 मई को होगी। कोर्ट ने स्वाति को राहत दी है, लेकिन पुलिस से कुछ सवाल जरूर पूछे हैं। कोर्ट ने सरकार और पुलिस से ये बताने के लिए कहा है कि मामले में आईपीसी की धाराएं 153ए और 295 ए किस आधार पर लगाई गईं हैं। यहां आपको पूरा मामला भी बताते हैं। स्वाति ने बीते दिनों नैनीताल के डीएसए मैदान में एक ब्लॉ...
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