उत्तराखंड के 3 जिलों में पुरानी कार बेचने वाले ध्यान दें, पहले निपटा लें ये जरूरी काम

इन तीन जिलों में अगर पुरानी कार बेचने का कारोबार है तो परिवहन विभाग में पंजीकरण करना होगा अनिवार्य

नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत.....इन तीन जिलों में पुरानी कार बेचने का कारोबार करने वालों के लिए एक ज़रूरी खबर आ रही है। Second hand car registration mandatory in 3 districts अगर आपका भी पुरानी कार बेचने का कारोबार है तो आपको परिवहन विभाग में पंजीकरण करना होगा। बिना पंजीकरण कराए आपको गाड़ी बेचने की परमिशन नहीं मिलेगी और बिना पंजीकरण कराए खरीदी और बेचे जाने वाली गाड़ियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, जिससे उनकी मान्यता समाप्त हो जाएगी। आपको बता दे की पंजीकरण के आवेदन से लेकर फीस ...
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