उत्तराखंड में जंगली जानवर के हमले में मौत पर मिलेगा 6 लाख का मुआवजा, अधिसूचना जारी

अगर किसी ने मुआवजे के लालच में अपने परिजन, बुजुर्ग, बीमा, विकलांग या मानसिक रूप से असंतुलित शख्स को जंगल में भेजा तो उसे मुआवजा नहीं मिलेगा, बल्कि केस दर्ज होगा।

उत्तराखंड में जंगली जानवर जंगलों से निकल कर इंसानी बस्तियों में दाखिल हो रहे हैं। मानव-वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे लोगों में रोष है। Compensation Of 6 Lakh On Death Due To Wildlife Attackवन्यजीवों के हमले की बढ़ती घटनाओं के बीच सरकार ने मुआवजे की राशि बढ़ा दी है। अब वन्यजीवों के हमले में मृत्यु पर चार लाख रुपये की जगह छह लाख का मुआवजा मिलेगा। फसलों, मकानों, पशुओं के नुकसान पर भी मुआवजा मिलेगा। मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली 2024 की अधिसूचना जारी हो ...
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