यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप के लिए कड़े नियम, युगल को कराना होगा रजिस्ट्रेशन

लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे युगल ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो छह महीने का कारावास और 25 हजार का अर्थदंड या दोनों हो सकते हैं।

दशकों से देश में एक समान कानून बनाए जाने की चर्चाएं होती रही हैं। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं।Strict Rules Issued Regarding Live In Relationship In UC मंगलवार को उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पटल पर रखा। यूसीसी के ड्राफ्ट को लेकर जिस तरह की जानकारियां सामने आई हैं, उसके अनुसार यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसके मुताबिक, सिर्फ एक व्यस्क पुरुष व...
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