उत्तराखंड: कोचिंग करने से रोका तो बेटी पहुंची हाईकोर्ट, मां करवाना चाहती है शादी
कोचिंग के लिए कोटा जाने से मना करने पर एक 15 साल की किशोरी ने हाईकोर्ट में अपनी याचिका दर्ज की। खंडपीठ ने उसकी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि देश में स्थिति इतनी खराब नहीं है कि न्यायपालिका घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करे।
15 वर्षीय किशोरी ने हाई कोर्ट में दायर अपील में कहा कि वह डॉक्टर बनाना चाहती है और इसके लिए वह कोचिंग करने कोटा (राजस्थान) जाना चाहती है। पिता ने तो हाँ कर दी लेकिन माँ चाहती थी की 12 वीं के बाद इसकी शादी करा दें। जिसके बाद लड़की ने अपने दादा की मदद से अदालत का रुख किया।Daughter Takes Mother to Court Over NEET Coaching Refusalप्रदेश में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे हाईकोर्ट ने भी अस्वीकार किया और आदेशित किया है कि कोर्ट इस प्रकार के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। मामला उधमसिंह ...
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