Uttarakhand: 65 वर्षीय रेपिस्ट ताऊ को 20 साल की सजा, दिव्यांग भतीजी को बनाया था हवस का शिकार
विशेष सत्र न्यायाधीश न्यायालय, चंपावत ने नाबालिक से दुष्कर्म के आरोप में पीड़िता के ताऊ को 20 साल कठोर कारावास और 50 हजार का जुर्माना लगाया है।
वर्ष 2022 में गांव की रहने वाली 15 वर्षीय दिव्यांग को उसी के 65 वर्षीय ताऊ ने हवस का शिकार बनाया था। आरोपी ताऊ ने घटना की जानकारी परिजनों को देने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी।Court Sentenced Rapist Uncle To 20 Years Imprisonmentरिश्तों को शर्मशार करने वाला ये मामला दिसंबर साल 2022 क्षेत्र लोहाघाट के एक गांव का है जहाँ 15 वर्षीय दिव्यांग को उसी के 65 वर्षीय ताऊ ने अपनी हवस का शिकार बनाया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने भतीजी को इसके बारे में किसी को भी बताया तो ज...
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