UCC in Uttarakhand: 3 माह में कराना होगा शादी का रजिस्ट्रेशन, नियमावली की अंतिम बैठक में हुए ये निर्णय

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद शादी का पंजीकरण अनिवार्य होगा। जो लोग पंजीकरण नहीं कराएंगे वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकेंगे।

नए जोड़ों को शादी के तीन माह के भीतर पंजीकरण कराना होगा, जबकि पुराने जोड़ों के लिए यह अवधि छह माह होगी। इस प्रावधान को यूसीसी की नियमावली बनाने के लिए आयोजित समीक्षा बैठक में प्रमुखता से चर्चा की गई।Uttarakhand Couples Must Register Marriage Within 3 Months Under UCCमुख्य सचिव राधा रतूड़ी और उत्तराखंड समान नागरिक संहिता समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में संहिता की नियमावली के अंतिम चरण की समीक्षा और कार्यान्वयन पर विस्तार से...
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