Uttarakhand: उल्लंघन करने पर 1 लाख जुर्माना और 3 साल की सजा, जान लीजिये UCC के जरूरी नियम

उत्तराखंड में लागू होने वाली समान नागरिक संहिता के नियमों का ड्राफ्ट बीते शुक्रवार को तैयार हो गया है। अब इस ड्राफ्ट पर मंत्रिमंडल की चर्चा के बाद अंतिम स्वीकृति दी जाएगी।

प्रदेश में यूसीसी लागू होने के बाद यदि कोई व्यक्ति गलत या झूठी सूचना प्रदान करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। यह दंड 50 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक और छह महीने से साढ़े तीन वर्ष तक की कारावास की सजा हो सकती है।Fine of Rs 1 lakh and 3 years Imprisonment for UCC Violationउत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने के बाद विवाह के पंजीकरण, लिव इन रिलेशनशिप और तलाक से संबंधित जानकारी में गलत या झूठी सूचना देने पर दंड का प्रावधान होगा। ऐसे मामलों में तीन से छह महीने की जेल,...
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