उत्तराखंड: मकान मालिक करेंगे लिव इन रिलेशनशिप को वेरीफाई, नहीं तो लगेगा ₹20000 जुर्माना

UCC के नियम 20(8) सी के अनुसार मकान मालिकों को किराए का एफिडेविट या कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले किराएदारों से लिव इन रिलेशन का रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना होगा। ऐसा न करने की दशा में मकान मालिक पर बीस हजार तक जुरमाना लग सकता है... पढ़िए

उत्तराखंड में UCC लागू होने के बाद मकान मालिकों को किराएदारों और लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों का वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा। मकान मालिकों को अपने किरायेदारों के लिव इन पंजीकरण प्रमाण पत्रों को सत्यापित न करने की दशा में ₹20000 तक का जुर्माना लगेगा।UCC: Landlords have to verify live in relationshipउत्तराखंड में लागू UCC के नए नियमों के अंतर्गत राज्य सरकार ने संपत्ति किराए पर देने से पहले मकान मालिकों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की है। मकान मालिकों को अपनी संपत्ति पर रह रहे लिव...
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