UKPSC को हाईकोर्ट का बड़ा झटका, सहायक प्रोफेसर भर्ती में आवेदन निरस्त करने का आदेश रद्द
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने UKPSC द्वारा सहायक प्रोफेसर (रसायन) भर्ती में दो अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त करने का आदेश रद्द कर दिया। आयोग को आवेदन का पुनर्मूल्यांकन करने और एक लाख रुपये व्यय देने का निर्देश दिया गया।
सरकारी कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर (रसायन) भर्ती से जुड़े एक अहम मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने आयोग द्वारा दो अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त करने के आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया और आयोग को चार सप्ताह के भीतर दोनों याचिकाकर्ताओं को एक लाख रुपये व्यय (कॉस्ट) के रूप में देने का निर्देश दिया है।Uttarakhand High Court Quashes UKPSC Application Rejectionन्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित क...
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