उत्तराखंड: गोविंदघाट हेलीपैड पर हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन, अधिग्रहण आदेश निरस्त; 15 दिन में कब्जा लौटाने के निर्देश

Uttarakhand High Court ने गोविंदघाट हेलीपैड के अस्थाई अधिग्रहण को गैरकानूनी करार देते हुए आदेश रद्द कर दिए। चमोली DM को 15 दिन में डेक्कन चार्टर्स को कब्जा लौटाने के निर्देश।

जनपद चमोली के गोविंदघाट स्थित हेलीपैड को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने जिला प्रशासन की ओर से किए गए हेलीपैड के अस्थाई अधिग्रहण को कानून और निर्धारित प्रक्रिया के खिलाफ माना है।Uttarakhand High Court Cancels Govindghat Helipad Acquisition Orderन्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने चमोली जिला प्रशासन की ओर से 23 मई 2024 और 27 जून 2025 को जारी किए गए अधिग्रहण आदेशों को निरस्त कर दिया।बिना उचित नोटिस के संपत्ति का अधिग्रहण गलतहाईकोर...
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