उत्तराखंड: विवाहित महिलाओं को राहत, दूसरे राज्य से D.El.Ed करने पर भी पात्रता; लेकिन ये रहेगी शर्त
उत्तराखंड में विवाह करने वाली अन्य राज्यों से दो वर्षीय D.El.Ed करने वाली महिला अभ्यर्थियों को बेसिक शिक्षक भर्ती में पात्र माना जाएगा। हालांकि, दूसरे राज्य के आरक्षित वर्ग से आने वाली इन महिलाओं को उत्तराखंड में लागू आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा...
उत्तराखंड में बेसिक शिक्षक बनने की तैयारी कर रही उन विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य के मान्यता प्राप्त संस्थान से दो वर्षीय D.El.Ed किया है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसी महिला अभ्यर्थी, जिसका विवाह उत्तराखंड में हुआ है, प्रदेश में बेसिक शिक्षक पद के लिए पात्र मानी जाएगी।Uttarakhand Teacher Recruitment: Other-State D.El.Ed Women Eligibleशिक्षा विभाग के अनुसार, यदि किसी महिला ने उत्तर प्रदेश अथवा किसी अन्य राज्य के...
...Click Here to Read Full Article