प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, रेड जोन से आने वालों के लिए बड़ी खबर
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। यह आदेश प्रवासी उत्तराखंड के लोगों को लेकर जारी किया गया है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। यह आदेश प्रवासी उत्तराखंड के लोगों को लेकर जारी किया गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बाहरी राज्यों से आ रहे प्रवासी लोगों के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद निर्देश दिए हैं कि रेड जोन से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक रूप से बॉर्डर पर संस्थागत क्वॉरेंटाइन किया जाए। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि कोरोनावायरस टेस्ट भी आवश्यक रूप से हों और इसकी रिपोर्ट जब तक नेगेटिव ना आए तब तक प्रवासी उत्तराखंड के लोगों को उनके घर न भेजें। आपको बता दें कि हरि...
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