उत्तराखंड: हल्द्वानी में 4365 घरों पर नहीं चलेगा बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट ने बताई 6 बड़ी बातें

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था।

उत्तराखंड के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर है। हल्द्वानी के करीब 50 हजार लोगों को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है..जी हां वो फैसला जिसमें हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था। आप भी 6 बड़ी बातें समझिए। Haldwani land encroachment case Supreme Court 1- कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि रातों-रात 50 हजार लोगों को नहीं उजाड़ा जा सकता है। 2- मामले में अगली सुनवाई अब 7 फरवरी को होगी। ...Click Here to Read Full Article

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