उत्तराखंड: महिला सिपाही को SP ने नहीं दी छुट्टी, अब कोर्ट ने दिए 45 दिन के अवकाश के निर्देश

हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के एसपी को महिला पुलिसकर्मी को 45 दिन का अवकाश देने के निर्देश दिए हैं, ताकि वह बेटी की देखभाल कर सके।

नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के एसपी को एक महिला हेड कांस्टेबल को बेटी की देखभाल के लिए 45 दिन की छुट्टी देने के निर्देश दिए।High Court Give 45 Day Leave To Female Head Constable महिला हेड कांस्टेबल ने चाइल्ड केयर लीव के लिए आवदेन किया था, लेकिन आवेदन मंजूर नहीं किया गया। महिला ने बताया कि 21 फरवरी को उसने छुट्टी के लिए आवेदन किया था, लेकिन संसदीय चुनाव की वजह से एसपी ने उसके आवेदन को मंजूर नहीं किया। न्यायाधीश पंकज पुरोहित की एकलपीठ में उत्तरकाशी में स्थानीय खुफिया इकाई में हे...
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