Uttarakhand: बयान दुबारा नहीं होगा रिकॉर्ड, अंकिता भंडारी हत्यारोपियों की याचिका कोर्ट में खारिज
अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों को अभी तक सजा नहीं मिल पाई है। लोग लगातार प्रदर्शन करते हुए अंकिता के हत्यारों को जल्द सजा दिलाने व मामले को फास्ट ट्रेक कोर्ट में चलाने की मांग कर रहे हैं।
कोर्ट ने बचाव पक्ष की याचिका खारिज कर दिया है, जिसमें मृतका के माता-पिता को फिर से गवाही के लिए बुलाने का आग्रह किया गया था।Ankita Bhandari Murder Caseअंकिता हत्याकांड की सुनवाई शुक्रवार को कोटद्वार स्थित एडीजे कोर्ट में हुई। इस सुनवाई में एसआईटी के विवेचना अधिकारी इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह खोलिया की गवाही पूरी हो गई। बचाव पक्ष ने अब विवेचना अधिकारी से जिरह शुरू कर दी है। अदालत ने बचाव पक्ष की ओर से दाखिल उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मृतका के माता-पिता जो गवाह नंबर एक और दो ...
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