सहकारी समिति चुनाव: नियमावली में हुआ बड़ा संशोधन, वोट डाल सकेंगे ये 1 लाख से ज्यादा मतदाता

राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली में बदलाव किया गया है। अब वे सदस्य भी वोट डाल सकेंगे, जिन्हें पहले नियम 12 (ख) के तहत मताधिकार से वंचित किया गया था।

उत्तराखंड में निकाय चुनावों की तैयारियों के बीच राज्य सहकारी समितियों के चुनावों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब वे 33 हजार महिलाएं और 78 हजार पुरुष सदस्य भी निकाय चुनावों में वोट डालने के लिए सक्षम होंगे, जिन पर पहले रोक लगी थी। ये सदस्य पिछले तीन सालों में किसी भी वर्ष में सहकारी समितियों से लेन-देन न करने के कारण वोटिंग के अधिकार से वंचित थे।Major amendment in the rules of Uttarakhand local body electionराज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के अध्यक्ष हंसा दत्त पांडे ने जानकारी दी है...
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