देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेसवे पर बनाया बाइक स्टंट वीडियो, RTO ने ऐश मोहम्मद को सिखाया सबक
संदीप सैनी ने बताया कि इस मामले में मोटर वाहन अधिनियम की धारा-189 व धारा-184 रेसिंग एवं बेलगाम गति के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराने, तीन माह की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा...
आरोपी ऐश मोहम्मद ने देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेस-वे पर बाइक स्टंट का विडियो सोशल मिडिया पर अपलोड किया। परिवहन विभाग की विशेष टीम ने इंस्टाग्राम पर वीडियो देखकर जांच की युवक को RTO बुलाकर पूछताछ की। आरोपी युवक ने माफी मांगते हुए कहा कि आगे से ऐसी हरकत नहीं करेगा।Bike stunt video on Dehradun-Delhi Expresswayदुर्घटना नियंत्रण और सड़क सुरक्षा के तहत स्टंटबाजी की शिकायतों पर एक स्पेशल टीम जांच में जुटी हुई है। यह टीम इंटरनेट मीडिया की निगरानी करती है और उन सभी वीडियो और फोटो की जांच करती...
...Click Here to Read Full Article