उत्तराखंड: UCC के तहत इस दिन तक विवाह पंजीकरण निशुल्क, समय सीमा से पहले उठाएं लाभ

राज्य सरकार ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे समय सीमा का लाभ उठाते हुए, शुल्क-मुक्त पंजीकरण की सुविधा का अधिकतम उपयोग करें और UCC के तहत अपने विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित करें।

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत 2010 के बाद बाद विवाह करने वाले सभी जोड़ों के लिए मेरिज सर्टिफिकेट होना अनिवार्य हो गया है। ऐसे में सरकार ने 26 जुलाई 2025 तक विवाह पंजीकरण शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया है।Marriage registration under UCC is free till July 26उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद से अब तक 1.90 लाख से अधिक विवाह पंजीकरण हो चुके हैं। UCC के अंतर्गत 26 मार्च, 2010 से 26 जनवरी, 2025 के बीच संपन्न हुए सभी विवाहों का पंजीकरण ...
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