उत्तराखंड: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की सरकार को दो टूक.. नियमों के तहत ही होंगे चुनाव
उत्तराखंड सरकार की ओर से तर्क रखा गया कि याचिकाकर्ताओं के कारण संपूर्ण पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को रोका जाना सही नहीं है, जिस पर हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा कि कितने सीटों पर आरक्षण रोस्टर की पुनरावृत्ति हुई है।
उत्तराखंड में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हाईकोर्ट ने रोक जारी रखी है। आज 25 जून को हुई सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने समय की कमी के कारण सुनवाई को 26 जून तक जारी रखा है।Hearing on Panchayat elections to continue on 26th Juneआज 25 जून को मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने दोपहर 2:00 बजे के बाद 2 घंटे से ज्यादा समय तक पक्ष और विपक्ष को सुना। हाईकोर्ट ने साफ किया कि वह "चुनाव नहीं करने के पक्ष में नहीं है, बल्कि चुनाव को नियमों के तहत करने के...
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