Uttarakhand: नहीं होगी शिक्षकों से अतिरिक्त इंक्रीमेंट की वसूली, हाईकोर्ट के बाद विभाग ने भी दिए आदेश
शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षकों से वसूली के सभी आदेशों को निरस्त करने का फैसला किया है। इसके अलावा वेतनवृद्धि के रूप में जो धनराशि शिक्षकों से वसूली गई है, उन शिक्षकों को उनकी राशि तुरंत प्रभाव से वापस की जाएगी।
शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के चयन और पदोन्नति के दौरान अतिरिक्त वेतनवृद्धि के भुगतान की वसूली के आदेश को रद्द कर दिया है। अब शिक्षकों से छठे और सातवें वेतनमान में मिली अतिरिक्त वृद्धि की वसूली नहीं की जाएगी। वहीं जिन शिक्षकों के वेतन से यह वसूली की गई थी, उनकी राशि वापस की जाएगी। शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षकों के हित में यह फैसला लिया है।Additional increment will not recovered from teachersउत्तराखंड शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को सातवें वेतनमान के अंतर्गत वर्ष 2016 स...
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