उत्तराखंड: दहेज के लिए कर दी बहू की हत्या, सास-ससुर और पति को आठ साल की सजा
ससुराल वाले विशुका को शादी के बाद दहेज़ के लिए शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करने लगे। जब उसने दहेज के लिए मना किया तो, आरोपियों के उसकी हत्या कर दी।
उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से जुड़े एक दहेज हत्या मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने विवाहिता की हत्या के दोषी पाए गए पति, सास और ससुर को आठ-आठ साल की कारावास की सजा सुनाई है।Daughter-in-law murdered for dowryसहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अनिल सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पीलीभीत के अमरिया थाना क्षेत्र स्थित नगरिया कॉलोनी निवासी मनमोहनी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी विशुका मंडल का विवाह 3 फरवरी 2020 को सितारगंज के ग्राम गुरुग...
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