उत्तराखंड: पतंजलि पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना, सरकारी जांच में मानकों से कम पाया गया घी
पिथौरागढ़ की अदालत ने पतंजलि के गौघृत को मानकों से कम गुणवत्ता वाला पाए जाने पर कंपनी, वितरक और रिटेलर पर जुर्माना लगाया है। पतंजलि ने फैसले को गलत बताते हुए इसे उच्च अधिकरण में चुनौती देने का निर्णय लिया है।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित एक अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और दो अन्य पक्षों पर आर्थिक दंड लगाया है। दरअसल सरकारी जांच में पतंजलि के एक बैच का गौघृत (घी) मानकों से कम गुणवत्ता वाला पाया गया। यह मामला वर्ष 2020 से चल रहा है, जब नियमित निरीक्षण के दौरान एक सैंपल लिया गया था। पतंजलि ने अदालत के निर्णय पर सवाल उठाते हुए इसे चुनौती देने की तैयारी की है और ऊपरी अदालत में अपील दायर करने का निर्णय लिया है।Court imposed fine on Patanjali companyपिथौरागढ़ के ADM/न्यायिक अधिकारी न...
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