उत्तराखंड: LT शिक्षकों के वेतनमान पुनर्निर्धारण आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, सरकार से मांगा जवाब

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एलटी ग्रेड शिक्षकों के प्रोन्नत वेतनमान के पुनर्निर्धारण से जुड़े 18 दिसंबर 2025 के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राजकीय इंटर कॉलेजों में कार्यरत सहायक अध्यापक (एलटी ग्रेड) के प्रोन्नत वेतनमान के पुनर्निर्धारण संबंधी 18 दिसंबर 2025 के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तिथि तय करते हुए राज्य सरकार को अपना पक्ष रखते हुए जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। High Court stays order on revision of pay scales for LT teachersयह मामला न्यायमूर्ति आलोक महरा की अवकाशकालीन खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। याचिकाकर्ताओं में सेवक सिंह, ग...
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