उत्तराखंड: चालकों के लिए चेतावनी, 5 बार चालान के बाद ड्राइविंग लाइसेंस रद्द और भारी जुर्माना
उत्तराखंड में नए केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट के नियम लागू हो गए हैं। अब एक वर्ष में 5 या अधिक चालान कटने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो जाएगा। लंबित चालानों वाले वाहनों को जब्त किया जा सकेगा और उनका रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस निपटान तक रोका जाएगा।
उत्तराखंड में केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट के संशोधित नियम लागू हो गए हैं। इन नियमों के अनुसार, यदि कोई चालक एक वर्ष में (1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2026) पांच या अधिक बार यातायात नियमों का उल्लंघन करता है, तो इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में दर्ज किया जाएगा। यदि किसी चालक के पाँच या अधिक चालान कटते हैं, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।Driving license revoked after 5 traffic violationsउत्तराखंड परिवहन विभाग अब चालान न भरने वाले डिफॉल्टर्स की सूची तैयार करेगा। नियमों का उल्ल...
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