उत्तराखंड: हाईकोर्ट ने 20 साल की सजा पलटी, मानसिक असमर्थ महिला का हुआ था गैंगरेप..ये बताया कारण
हाई कोर्ट ने 2018 में हल्द्वानी में मानसिक रूप से बीमार एक महिला के गैंग रेप केस में फॉरेंसिक सबूतों को संभालने में गंभीर चूक का हवाला देते हुए 20 साल की सज़ा को पलट दिया है। न्याय के लिए इसका क्या मतलब है.. जानिये
Uttarakhand High Court ने हल्द्वानी के 2018 गैंगरेप मामले में मानसिक रूप से असमर्थ पीड़िता के खिलाफ पिछले फैसले को पलट दिया है। उच्च न्यायालय ने फोरेंसिक सबूतों के अनियमित रखरखाव और श्रृंखला में बड़े अंतर के कारण 20-साल की सजा रद्द कर दी है। यह मामला 2018 में हुई मानसिक रूप से असमर्थ महिला के साथ कथित गैंगरेप से जुड़ा है, जिसे लेकर अब न्यायपालिका ने राय दी है। Uttarakhand HC Overturns 20-Year Sentence in Gang-Rape Case2018 में हल्द्वानी के Banphulpura क्षेत्र में एक मानसिक रूप से...
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