उत्तराखंड: निजी वाहन चालकों के लिए अलर्ट! 60 दिन राज्य से बाहर रहे तो रद्द हो सकता है परमिट
अखिल भारतीय पर्यटक यान (परमिट) संशोधन नियम, 2026 एक अप्रैल से लागू। अब निजी परमिट वाहन अपने होम स्टेट से ही संचालित होंगे और 60 दिन से अधिक दूसरे राज्य में नहीं रह सकेंगे। जानिए नए नियम।
केंद्र सरकार ने निजी पर्यटक वाहनों के संचालन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अखिल भारतीय पर्यटक यान (परमिट) नियम, 2023 में संशोधन करते हुए नई नियमावली जारी की है। यह नियमावली अखिल भारतीय पर्यटक यान (परमिट) संशोधन नियम, 2026 के नाम से अधिसूचित की गई है और 1 अप्रैल 2026 से उत्तराखंड समेत पूरे देश में लागू होगी।Private Permit Vehicles To Operate Only From Home State From April 1 2026नए नियमों के अनुसार कोई भी पर्यटक वाहन अब अपने गृह राज्य (हो...
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