उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा झटका, नियम बदलने के बाद भी पिटकुल के MD पीसी ध्यानी की नियुक्ति रद्द
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिटकुल के MD पीसी ध्यानी की नियुक्ति को अवैध करार देते हुए रद्द किया। 2021 की नियमावली के उल्लंघन पर कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पेश होने का आदेश दिया।Uttarakhand High Court verdict
उत्तराखंड उच्च न्यायालय की नैनीताल स्थित खंडपीठ ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पिटकुल (पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड) के प्रबंध निदेशक (MD) पद पर पीसी ध्यानी की नियुक्ति को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि यह नियुक्ति 2021 की नियमावली के विरुद्ध की गई थी, जिसमें ऊर्जा निगमों में MD पद के लिए तकनीकी शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य है।Uttarakhand High Court Cancels PTCUL MD Appointmentऊर्जा क्षेत्र के तीन प्रमुख निगमों पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्...
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