उत्तराखंड: ‘मोहम्मद दीपक’ को हाईकोर्ट की फटकार, FIR रद्द करने से किया साफ इनकार
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कोटद्वार मामले में आरोपी दीपक कुमार उर्फ ‘मोहम्मद’ दीपक की याचिका खारिज करते हुए उनकी मांगों पर सवाल उठाए और सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने से भी रोक लगा दी।
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कोटद्वार मामले में आरोपी दीपक कुमार उर्फ ‘मोहम्मद’ दीपक की याचिका पर सुनवाई करते हुए कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने उनके व्यवहार और मांगों पर गंभीर सवाल उठाते हुए स्पष्ट किया कि एक आरोपी द्वारा पुलिस सुरक्षा की मांग करना उचित नहीं है।कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस तरह की मांगें जांच को प्रभावित करने और मामले को सनसनीखेज बनाने की कोशिश हो सकती हैं।Uttarakhand High Court Slams ‘Mohammad Deepak’अदालत ने दीपक कुमार के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने...
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