उत्तराखंड: पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय केस पर हाईकोर्ट का फैसला, VC की चार्जशीट निरस्त

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पंतनगर विश्वविद्यालय के एक मामले में फैसला देते हुए कहा कि कुलपति को प्रोफेसर के खिलाफ आरोप पत्र जारी करने का अधिकार नहीं है और विवादित आरोप पत्र वापस लेने के निर्देश दिए।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि पंतनगर स्थित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति को किसी प्रोफेसर के खिलाफ आरोप पत्र जारी करने का अधिकार नहीं है। यह फैसला प्रशासनिक अधिकारों और विश्वविद्यालयी व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।Uttarakhand HC Rules Vice-Chancellor Cannot Issue Chargesheet to Professorमुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए विश्वविद्यालय को विवाद...
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