Uttarakhand News: सस्पेंड ड्राइविंग लाइसेंस को एक्टिव करने के लिए करना होगा कोर्स, जानिए नए ट्रैफिक नियम

भारत सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस नियमों में बदलाव करते हुए सस्पेंड लाइसेंस की ऑटोमेटिक बहाली बंद कर दी है। अब लाइसेंस दोबारा एक्टिव कराने के लिए अधिकृत संस्थान से रिफ्रेशर कोर्स करना अनिवार्य होगा।

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के लिए अब बड़ा बदलाव लागू हो गया है। अब यदि किसी चालक का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड होता है तो वह तीन महीने बाद अपने आप एक्टिव नहीं होगा। लाइसेंस दोबारा चालू कराने के लिए चालक को अनिवार्य रूप से रिफ्रेशर कोर्स करना होगा।New Rules for Suspended Driving Licences in Indiaभारत सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बहाली की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए नई व्यवस्था 20 अप्रैल से लागू कर दी है। इसके तहत सस्पेंड किए गए लाइसेंस को दोबारा सक्रिय कराने के ...
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