नैनीताल मॉल रोड बनेगी 'नो हॉर्न ज़ोन', 1 अगस्त से लागू होंगे नए नियम.. झील किनारे नो-पार्किंग भी घोषित
नैनीताल की मॉल रोड पर 1 अगस्त से हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध लागू होगा। प्रशासन ने झील के आसपास के क्षेत्र को नो-पार्किंग जोन घोषित किया है और अवैध वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
जनपद नैनीताल की प्रसिद्ध मॉल रोड पर अब अनावश्यक हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। प्रशासन ने इस संबंध में नए नियम लागू करने का निर्णय लिया है, जो 1 अगस्त से प्रभावी होंगे। इन नियमों के लागू होने से पहले लोगों को जागरूक करने के लिए इसी सप्ताह से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और विभिन्न स्थानों पर सूचना संबंधी पोस्टर भी लगाए जाएंगे।Nainital's Mall Road to become a 'No Horn Zone'यह निर्णय उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है। मंडलायुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्...
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