उत्तराखंड: हाईकोर्ट शिफ्ट करने का प्रस्ताव फिर खारिज, क्या रहा कारण.. आगे क्या? पूरी रिपोर्ट पढ़िए
हल्द्वानी के लामाचौड़ में 30 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि पर हाईकोर्ट बनाने का प्रस्ताव रीजनल इंपावर्ड कमेटी ने खारिज कर दिया। कमेटी ने वैकल्पिक गैर-वन भूमि की पर्याप्त तलाश न होने और दस्तावेजी कमियों पर सवाल उठाए।
उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने की योजना को एक बार फिर झटका लगा है। हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में 30 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि के उपयोग से जुड़े नए प्रस्ताव को रीजनल इंपावर्ड कमेटी (REC) ने खारिज कर दिया है। कमेटी ने कहा कि प्रस्तावित स्थल का चयन पर्याप्त रूप से विशिष्ट आधार पर नहीं किया गया और वैकल्पिक गैर-वन भूमि की संभावनाओं को भी पर्याप्त रूप से नहीं तलाशा गया।Uttarakhand High Court Shifting Proposal Rejected Againयह प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग क...
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