उत्तराखंड: पंचायत चुनाव को लेकर स्थिति साफ, प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकेंगे 2 से ज्यादा संतान वाले
नैनीताल हाईकोर्ट का फैसला क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव पर लागू नहीं होगा, पढ़ें पूरी खबर
एक बड़ी खबर पंचायत चुनाव को लेकर आ रही है। राज्य चुनाव आयोग ने पंचायतीराज एक्ट संशोधन को लेकर बनी गफलत की स्थिति को साफ कर दिया है। राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि उत्तराखंड में दो से ज्यादा संतान वाले लोग सिर्फ ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव ही लड़ सकते हैं। जिन लोगों के दो से ज्यादा बच्चे हैं वो क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। नैनीताल हाईकोर्ट का फैसला क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत पद पर होने वाले चुनाव पर लागू नहीं होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ क...
...Click Here to Read Full Article