उत्तराखंड में बीएड डिग्रीधारकों के लिए अच्छी खबर, आखिरकार हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
हाईकोर्ट ने ग्रेजुएशन में 50 फीसदी से कम अंक लाने वाले बीएड डिग्रीधारकों को सहायक अध्यापक के खाली पदों पर आवेदन करने के लिए योग्य करार दिया है। आगे पढ़िए पूरी खबर
प्रदेश के बीएड डिग्रीधारक अभ्यर्थियों को नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। साल 2011 से पहले बीएड करने वाले वो अभ्यर्थी जिन्होंने ग्रेजुएशन में 50 फीसदी से कम अंक हासिल किए हैं, अब वो भी सहायक अध्यापक प्रारंभिक शिक्षा के खाली पदों की भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। कोर्ट ने बीएड डिग्रीधारकों को सहायक अध्यापक के करीब दो हजार खाली पदों पर आवेदन करने के लिए योग्य करार दिया है। कोर्ट ने इसे लेकर जनरल आदेश पारित करते हुए शिक्षा व...
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