कोरोनावायरस: उत्तराखंड में आज से लागू हुए नए नियम, 2 मिनट में पढ़िए पूरी गाइडलाइन
प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। हालांकि इस दौरान आकस्मिक स्वास्थ्य और अन्य जरूरी सेवाओं पर पाबंदी नहीं रहेगी।
प्रदेश में कोरोना का ग्राफ एक बार फिर बढ़ने लगा है। चिंताजनक हालात को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं। राज्य में नाइट कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है। बिना मास्क के घूमने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश भी जारी किए गए हैं। नई गाइडलाइन के तहत प्रदेश में अब दुकानें सुबह छह बजे से रात दस बजे तक ही खुल सकेंगी। रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान आकस्मिक स्वास्थ्य और अन्य जरूरी सेवाओं पर पाबंदी नहीं रहेगी। स्वास्थ्य सेवाओं, पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस, ब...
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