बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, अधिकारी से वसूली जाएगी लागत.. 2 मिनट में पढ़िए आदेश

बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में रोक लगा दी है, अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशासन को स्वयं जज नहीं बनना चाहिए, साथ ही जारी किए ये निर्देश..

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश देते हुए इस मामले पर सख्त टिप्पणी की ISC ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। SC का यह आदेश किसी एक राज्य के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए है। किसी का घर सिर्फ इस आधार पर नहीं तोड़ा जा सकता कि वह किसी आपराधिक मामले में दोषी या आरोपी है.. सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारा आदेश है कि ऐसे प्राधिकार कानून को ताक पर रखकर बुलडोजर एक्शन जैसी कार्रवाई नहीं कर सकते।Supreme Court banned Bulldozer action across the coun...
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