उत्तराखंड: 250 वर्ग मीटर स्वीकृत तो कैसे बन रहे रिसॉर्ट्स ? 4 राज्यों के 64 भू-माफिया पर केस दर्ज

उत्तराखंड के बाहर के लोग यहां केवल 250 वर्ग मीटर तक ही जमीन खरीद सकते हैं। अधिक जमीन खरीदने के लिए आपको डीएम या सरकार से अनुमति लेनी होगी। लेकिन दूसरे राज्यों के लोग धड़ल्ले से जमीन खरीद कर होटल और रिसॉर्ट बना रहे हैं।

उत्तराखंड में अवैध रूप से जमीन खरीदकर रिसॉर्ट, होटल और लग्जरी विला बनाने वाले लोगों के खिलाफ सरकार ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य के सभी जिलों में राज्य के बाहर के लोगों से खरीदी गई जमीन की जांच रिपोर्ट सामने आई है।Illegal land uses, case against 64 land mafias of 4 statesभूमि अधिग्रहण मामलों में भूमि नियमों के उल्लंघन से निपटने के लिए प्रशासन ने कदम बढ़ा दिए हैं। नैनीताल जिले में भूमि कानूनों के उल्लंघन के 64 मामले सामने आये हैं। इन सभी...
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