उत्तराखंड में सोलर बिजली की दरें बढ़ाने की मांग खारिज, 5.50 रुपये प्रति यूनिट नहीं मिलेगा टैरिफ
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने सोलर बिजली की खरीद दर 5.50 रुपये प्रति यूनिट करने की मांग वाली पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में पहले से निर्धारित सोलर बिजली टैरिफ ही लागू रहेगा।
उत्तराखंड में सौर ऊर्जा उत्पादक कंपनियों को बिजली की खरीद दर बढ़ाने के मामले में झटका लगा है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) ने सोलर बिजली का टैरिफ 5.50 रुपये प्रति यूनिट करने की मांग को स्वीकार नहीं किया। आयोग के इस फैसले के बाद वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पहले से निर्धारित जेनेरिक टैरिफ लागू रहेगा। सौर ऊर्जा उत्पादकों की ओर से दरों में संशोधन की मांग को लेकर पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी।Uttarakhand Rejects Solar Power Tariff Hikeआयोग ने 4 जून 2026 को वित्तीय वर्ष 2026-...
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