उत्तराखंड में गुटखा-पान मसाला पर एक साल की रोक, बिक्री से लेकर भंडारण तक प्रतिबंध

उत्तराखंड में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला समेत अन्य खाद्य उत्पादों पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। 13 अक्टूबर 2026 से लागू इस आदेश के तहत इन उत्पादों की बिक्री, निर्माण, भंडारण और वितरण पर रोक रहेगी।

उत्तराखंड में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला और अन्य खाद्य उत्पादों की बिक्री अब नहीं की जा सकेगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार, प्रतिबंध एक साल तक प्रभावी रहेगा। इसके दायरे में केवल बिक्री ही नहीं, बल्कि संबंधित उत्पादों का निर्माण, भंडारण और वितरण भी शामिल है।Uttarakhand Bans Gutkha and Pan Masala for One Yearजारी आदेश के मुताबिक, यह प्रतिबंध 13 अक्टूबर 2026 से प्रभ...
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