उत्तराखंड: अब मनमाना किराया नहीं बढ़ाएंगे मकान मालिक, लागू होगा एक्ट..पढ़िए खास बातें
Uttarakhand Tenancy Act-2021 के लागू होने के बाद सबकी राह आसान होगी। किराया बाजार को बढ़ावा मिलेगा। मकान मालिक जितना अधिक किराया लेगा, उसी हिसाब से सुविधाएं भी देगा।
अगर आप किराये के मकान में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। उत्तराखंड में Uttarakhand Tenancy Act-2021 पास हो गया है। जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। अधिनियम के लागू होने पर किरायेदारी क्षेत्र को औपचारिक बाजार के रूप में संतुलित करने में मदद मिलेगी। मकान मालिकों के साथ ही किरायेदारों के हितों का भी संरक्षण होगा। नए नियम लागू होने के बाद प्रदेश में मकान मालिक अपनी मर्जी से मनमाना किराया नहीं बढ़ा सकेंगे। इस तरह किरायेदारों के हित में ये बड़ा कदम है। किरायेदारों को भी किराए की अवधि पूरी होने के...
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